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उत्तर प्रदेश सरकार ने सामूहिक विवाह योजना के नियमों में किया बदलाव !

उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। अब सामूहिक विवाह योजना के तहत मिलने वाले उपहारों में कन्या को सिंधौरा (सिंदूरदान) भी दिया जाएगा। इतना ही नहीं लाभ लेने के लिए कन्या पक्ष की अधिकतम आय सीमा भी दो लाख रुपये से बढ़ाकर तीन लाख रुपये कर दी गई है।

प्रति जोड़ा खर्च 51 इक्यावन हजार रुपये से बढ़ाकर एक लाख रुपये किए जाने का शासनादेश भी जारी किया गया है। शासनादेश के अनुसार, कन्या के अभिभावक का यूपी का मूल निवासी होना चाहिए। विवाह योग्य आयु की पुष्टि के लिए स्कूल का रिकॉर्ड, जन्म प्रमाणपत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड और आधार कार्ड मान्य होंगे। योजना में निराश्रित कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांग अभिभावक की पुत्री व दिव्यांग बेटी को प्राथमिकता दी जाएगी। जिलास्तर पर डीएम की निगरानी में समाज कल्याण अधिकारी सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन कराएंगे

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 प्राप्त जानकारी के अनुसार, सामूहिक विवाह में शामिल कन्या के खाते में 60 हजार रुपये डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे, 25 हजार रुपये मूल्य की वैवाहिक सामग्री दी जाएगी और प्रति जोड़ा 15 हजार रुपये आयोजन पर खर्च होगा. ऐसे में विपक्ष इस योजना की निंदा कर रहा है अब देखने वाली बात ये होगी की ये योजना किस हद तक कामयाब होती है।

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