जमानत मिलने के बाद भी आजम खां की रिहाई अटकी, नए केस की धाराओं ने बढ़ाई मुश्किलें
सीतापुर जिला कारागार में बंद समाजवादी पार्टी नेता आजम खां को हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी फिलहाल रिहाई नहीं मिल सकी। शुक्रवार को उनकी रिहाई की अटकलें लगाई जा रही थीं, लेकिन देर शाम मामला उलझ गया।
दरअसल, रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार कब्जा प्रकरण में गुरुवार को हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी थी। यह मुकदमा वर्ष 2021 में राजस्व निरीक्षक की तहरीर पर दर्ज हुआ था।
इसी बीच, रामपुर में शत्रु संपत्ति से जुड़े एक अन्य केस में विवेचना के दौरान धाराएँ बढ़ा दी गईं। इस वजह से आजम खां को अब उस मामले में भी जमानत लेनी होगी।
Also Read: चुनाव आयोग का नया आदेश: अब 45 दिन बाद डिलीट होंगे वीडियो, बढ़ी राजनीतिक हलचल
इस बीच, आजम खां की 20 सितंबर को रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में पेशी भी तय है।
जेल अधीक्षक एस.के. सिंह का कहना है कि उन्हें कोर्ट से रिहाई संबंधी कोई कागजात प्राप्त नहीं हुए हैं और बढ़ी हुई धाराओं की जानकारी भी उपलब्ध नहीं है।
( देश और दुनिया की खबरों के लिए हमें फेसबुक पर ज्वॉइन करें, आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं. )
